इन सीएसपी के अब इस नोटिस से उलझन में प्रार्थी, आईजी व एसपी से शिकायत के बाद भी अब तक नहीं मिली राहत

डॉन रिपोर्टर, उज्जैन।


महामृत्युंजय द्वार स्थित सांवरिया परिसर के नगर निगम में बंधक रखे प्लाट के मामले में प्रार्थी कॉलोनाइजर महेश सुगंधी इन दिनों मानसिक रुप से बेहद उलझन में हैं। यहां अभी हम उन्हें प्रार्थी इसलिए कह रहे है कि उन्होंने 29 जुलाई को व 30 जुलाई 2020 को आईजी राकेश गुप्ता एवं एसपी मनोज सिंह से कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला की लिखित शिकायत कर उन्हें अपने मामले की जांच से पृथक किए जाने की मांग की थी।


बावजूद प्रार्थी सुगंधी को अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी है क्योंकि सीएसपी शुक्ला अभी भी जांच में बनी हुई हैं। अपने कार्यालय से उन्होंने प्रार्थी महेश सुगंधी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत फिर एक नोटिस जारी किया है। 06 अगस्त 2020 तारीख से जारी इस नोटिस में सीएसपी शुक्ला ने जिक्र किया है कि आवेदक रघुनाथ पिता भगवान बारोड निवासी मालनवासा द्वारा एक लिखित आवेदन की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। ग्राम गोयलाखुर्द की भूमि सर्वे नंबर 7/3, 23/3 व 24/3 से संबंधित दस्तावेज लेकर 10 अगस्त 2020 के 11.30 बजे नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोतवाली में उपस्थित होवे। जिससे कि आपके दस्तावेजों का अवलोकन कर आपके कथन लिए जाकर आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन की विधिवत जांच पूर्ण की जाकर जांच प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक उज्जैन की ओर भेजा जा सके। नियत दिनांक को आपके द्वारा उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और विधिवत कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन एसपी महोदय को भेज दिया जावेगा। 


इस नोटिस के बाद इन उलझनों में प्रार्थी


✓ सर्वप्रथम तो ये कि सीएसपी शुक्ला ने 10 अगस्त 2020 के 11.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये 11.30 बजे का समय सुबह का है या फिर रात का। इसलिए कार्यालय में उपस्थित रात व दिन के समय को लेकर वे काफी उलझन में हैं।


✓ सीएसपी शुक्ला को लिखित प्रेषित कथन में प्रार्थी सुगंधी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर वर्ष 1996 में भूमि सर्वे नंबर पुराना 24/3 एवं वर्तमान सर्वे नंबर 24/3/1 की भूमि खरीदी थी लेकिन सीएसपी शुक्ला ने नोटिस देकर भूमि सर्वे नंबर 7/3, 23/3 व 24/3 से संबंधित दस्तावेज मंगवाए हैं। इसलिए वे उलझन में है कि वे 1996 में भूमि सर्वे नंबर पुराना 24/3 एवं वर्तमान सर्वे नंबर 24/3/1 की खरीदी भूमि के दस्तावेज तो प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन सीएसपी द्वारा मांगे गए सर्वे क्रमांक भूमि के दस्तावेज आखिर कहां से लाएं क्योंकि इस सर्वे नंबर की भूमि उन्होंने न खरीदी है और न ही कभी बेची है।


✓ प्रार्थी सुगंधी द्वारा 29 जुलाई को आईजी गुप्ता और 30 जुलाई को एसपी सिंह से लिखित शिकायत कर अपने मामले की जांच सीएसपी शुक्ला से नहीं करवाए जाने की मांग की थी। बावजूद 6 अगस्त को सीएसपी शुक्ला ने फिर उनके लिए नोटिस जारी कर दिया। इसलिए वे उलझन में हैं कि यदि उपस्थित नहीं हुए तो मैडम शुक्ला के नोटिस अनुसार ये मान लिया जाएगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना और यदि उपस्थित हो गए तो मैडम शुक्ला अपने मंसूबों में कामयाब न हो जाए कि- जैसा कि वे शुरू से चाहती हैं।


✓सीएसपी शुक्ला के इस नोटिस के बाद से ही प्रार्थी सुगंधी और भी मानसिक रूप से बेहद उलझन में है।


(नोट- जैसा कि प्रार्थी महेश सुगंधी ने बताया)


इनका कहना


ये जानकारी नहीं कि अनावेदक महेश सुगंधी मुझसे जांच क्यों नहीं करवाना चाहते। यदि मेरे वरिष्ठ अधिकारी ये जांच किसी और अधिकारियों को सौंप देंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आवेदक रघुनाथ ने शिकायत की थी कि उन्होंने उक्त भूमि 2004 में सुरेशकुमार व महेश सुगंधी से खरीदी थी। आवेदक रघुनाथ को रजिस्ट्री सुरेश कुमार ने की या फिर महेश सुगंधी ने की इसी बात की जांच की जा रही है। 10 अगस्त को सारे दस्तावेज लेकर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अनावेदक सुगंधी को नोटिस जारी किया गया है।


- पल्लवी शुक्ला, सीएसपी कोतवाली।


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